राज्य सरकार द्वारा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर राज्य सरकार द्वारा ₹300000 की सब्सिडी दी जाएगी. यह सब्सिडी 45HP एवं इससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी. इच्छुक किसान जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह अंतिम तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं.
Haryana Tractor Subsidy Yojana 2026
हरियाणा सरकार द्वारा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इसके लिए उन्होंने आवेदन 27 दिसंबर से शुरू कर दिए गए हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2026 है. इच्छू किसान जो भी स्कीम के तहत ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं वह अंतिम तारीख से पहले उन्होंने आवेदन कर सकते हैं.
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए पात्रता
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए. आवेदक अनुसूचित जाति (SC) कैटिगरी से संबंधित होना चाहिए. आवेदक किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए.
इसके अलावा आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर फैमिली आईडी में कृषि योग्य भूमि दर्ज होनी चाहिए. इसके साथ ही आवेदक द्वारा पिछले 5 वर्षों से विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया होना चाहिए.
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना सब्सिडी राशि
इस स्कीम के तहत 45 HP उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार द्वारा 3 लाख रुपए प्रति इकाई सब्सिडी राशि दी जाएगी. ट्रैक्टर खरीद के बाद भौतिक सत्यापन के बाद लाभार्थी के खाते में सब्सिडी की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी.
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना आवश्यक दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- किसान का आधार कार्ड
- बैंक खाता
- जाति प्रमाण पत्र
- मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन नंबर
Haryana Tractor Subsidy Yojana 2026 आवेदन कैसे करे
- सबसे पहले https://agriharyana.gov.in/applyschemes पर क्लिक करके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- अब ट्रैक्टर सब्सिडी क्वेश्चन पर क्लिक करें.
- अब अप्लाई पर क्लिक करें और पूछी गई आवश्यक जानकारी दर्ज कर सबमिट करें.
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना आधिकारिक नोटिफिकेशन