हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को राहत देने के लिए बकाया बिजली बिल माफी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों के पुराने बिजली बिलों के बकाया में छूट दी जाएगी। विधायक ओमप्रकाश यादव ने वीरवार को जारी बयान में इसकी जानकारी दी।
बीपीएल परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ
विधायक ओमप्रकाश यादव ने बताया कि परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस के अनुसार, जिन अंत्योदय परिवारों की सत्यापित वार्षिक आय एक लाख रुपये तक दर्ज है, उन्हें इस योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए पिछले 12 महीनों की औसत मासिक बिजली खपत 150 यूनिट तक होने की शर्त भी निर्धारित की गई है।
किन बिजली बिलों पर मिलेगी छूट?
इस योजना में भुगतान में चूक के कारण लंबित बिजली बिल, विवादित बिल और बिजली चोरी से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है। हालांकि, इन मामलों में योजना के निर्धारित नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार ही राहत दी जाएगी।
बिजली खपत के हिसाब से निर्धारित होगा शुल्क
योजना के तहत बिजली खपत के आधार पर प्रति यूनिट शुल्क निर्धारित किया गया है। 50 यूनिट तक मासिक खपत पर 2 रुपये प्रति यूनिट और 51 से 100 यूनिट तक की खपत पर 2.50 रुपये प्रति यूनिट शुल्क लिया जाएगा। वहीं, 100 यूनिट से अधिक और 150 यूनिट तक की खपत पर 2.75 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गई है।
किन परिवारों को मिलेगा फायदा?
इस योजना का लाभ उन्हीं पात्र परिवारों को दिया जाएगा, जो सरकार की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। इसके लिए परिवार पहचान पत्र में दर्ज जानकारी, सत्यापित वार्षिक आय और बिजली की औसत खपत को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे में पात्र परिवारों को अपने बिजली बिल और परिवार पहचान पत्र से संबंधित जानकारी सही रखनी चाहिए।





