पैन आधार लिंक करने के अंतिम तिथि 31 दिसंबर नजदीक आ गई है. ऐसे में जिनके भी पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं होंगे उन्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. इसलिए जल्दी से अपना आधार पैन लिंक स्टेटस चेक कर ले. अगर नहीं है लिंक तो 31 दिसंबर से पहले पहले आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करवा ले.
अगर 1 जनवरी 2026 तक आपका पैन आधार लिंक नहीं हुआ तो आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा. यानी आप इस पेन से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. जिन भी लोगों का 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन कार्ड बना है उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करवाना जरूरी है।
पैन आधार लिंक नहीं तो नहीं कर पाएंगे यह काम
अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा बैंक अकाउंट से जुड़े कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, बड़े लेनदेन नहीं कर पाएंगे, म्युचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड और इंश्योरेंस जैसी जगहों पर भी निवेश करना मुश्किल है।
इसके अलावा पर्सनल लोन, होम लोन और कम ब्याज वाले किसी भी लोन के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे सबसे अहम बात अगर आपका पैन इनएक्टिव हो गया तो आपकी कमाई पर ज्यादा टीडीएस भी कट सकता है जिसका सीधा नुकसान आपकी जेब पर होगा।
पैनआधार लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशल वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाएं.
- अब Quick Links में Link Aadhar Status पर क्लिक करें।
- अब पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
- नंबर दर्ज कर देने के बाद View Link Aadhar Status पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर अलर्डी लिंक दिखा रहा है तो इसका मतलब है लिंक है।
- अगर नहीं लिंक तो Link aadhar Card के ऑप्शन दिखायी देगा।