हरियाणा में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई है। हरियाणा में नागरिकों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम जोड़ने की समय सीमा को 15 साल तक बढ़ा दिया गया हैं। नगर निगम द्वारा इस पहल पर स्वास्थ्य विभाग के मुख्य रजिस्ट्रार ने इस विषय में सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए हैं।
बता दें कि पहले यह समय अवधि काफी सीमित थी जिससे कई परिवार अपने बच्चों का नाम जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज करने से वंचित रह जाते थे। और कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था। अब बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र दर्ज करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है।
नाम दर्ज करने की प्रक्रिया?
बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया इस प्रकार से है। सबसे पहले आवेदनकर्ता को संबंधित नगर निगम के रजिस्ट्रार कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन करना होगा। नाम दर्ज कराते समय इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- बच्चे का बिना नाम वाला जन्म प्रमाण पत्र
- बच्चे का और माता-पिता का आधार कार्ड
- नाम जोड़ने का अनुरोध पत्र
इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज करने के लिए सरकारी फीस 75 पर देनी होगी। अगर जन्म प्रमाण पत्र एक महीने से काम की समय सीमा का है तो आवेदन शुल्क ₹25 ही फीस देनी होगी।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज करने की सुविधा ऑनलाइन भी शुरू की गई है. आवेदक घर बैठे सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज करवा सकते हैं. उसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें
- सबसे पहले सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- होम पेज पर आपको लोगों वाले क्षेत्र में जाकर पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है.
- लोगों होने के बाद सर्च बॉक्स में बर्थ सर्टिफिकेट सर्च करना है.
- अब आपको जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज करने वाली सर्विस का चयन कर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना है.
- अब आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना है और सरकारी फीस का भुगतान करना है.
- फीस का भुगतान करते ही आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा और अब आपको 15 से 20 दिन का इंतजार करना है.