मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025- 26 में बीमा कवरेज का दायरा बढ़ा दिया है. इस योजना के तहत निशुल्क ऑनलाइन बीमा पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसके तहत जिले में 81000 पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. पशुपालक स्वयं मोबाइल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 1 दिसंबर से राज्य ग्राम सत्र पर शिविर आयोजित कर बीमा कार्य किया जाएगा.
22 लाख पशु होने शामिल
सरकार ने पिछले बजट में 21 लाख पशुओं का बीमा कवर किया था इस वर्ष इसका बीमा कवरेज का दायरा बढ़ा दिया है. इसमें 10 लाख दुधारू गाय-भैंस, 10 लाख भेड़-बकरी और 2 लाख ऊंट का बीमा कवर किया जाएगा. बता दें कि इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। इसके अलावा पशु का टेक पंजीकरण होना भी अनिवार्य है।
कितनी राशि मिलेगी
इस बार एक जनाधार कार्ड से 10 ऊंटो का बीमा कवर किया जा सकेगा. ग्राम सत्र पर पशु चिकित्सक व बीमा एजेंट स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेंगे. पंजीकरण सत्यापन कर बीमा पॉलिसी जारी होगी. इसके साथ आईएमए पॉलिसी लागू होने के बाद 21 दिन का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा. पशु की मृत्यु पर पोस्टमार्टम की आवश्यकता नहीं होगी.
पशु चिकित्सक की ओर से जारी किए गए डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर ही राशि मिलेगी. दुधारू गाय भैंस की मृत्यु होने पर 10 लाख की बीमा राशि मिलेगी. भैड़-बकरी की मृत्यु होने पर भी 10 लाख की राशि मिलेगी. ऊंट की मृत्यु पर ₹200000 रुपए की राशि मिलेगी. इसके लिए रजिस्ट्रेशन मोबाइल एप या आधिकारिक वेबसाइट या ई- मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं.


