हरियाणा सरकार द्वारा स्प्रे पंप सब्सिडी योजना का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. किसानों के लिए राहत बड़ी खबर है. इसके लिए हरियाणा के 12 जिलों में स्प्रे पंप सब्सिडी के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं. जो भी किसान भाई स्प्रे पंप सब्सिडी का लाभ लेना चाहता है वह अंतिम तारीख 15 जनवरी से पहले इसके लिए आवेदन कर सकता है.
हरियाणा स्प्रे पंप सब्सिडी योजना
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत राज्य के 12 जिलों में स्प्रे पंप सब्सिडी योजना का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस स्कीम के लिए हरियाणा के 12 जिलों अंबाला, फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, सिरसा यमुनानगर के किसान आवेदन कर सकते हैं।
इस स्कीम के तहत हस्त चलित पर 600 रुपए प्रति पंप या कीमत का 40% तथा बैटरी चलित स्प्रे पंप 12-16 लीटर पर ₹3000 की सब्सिडी दी जाएगी। स्कीम के तहत एक किसान को अधिकतम एक स्प्रे पंप का लाभ मिलेगा। 20% लाभ अनुसूचित जाति महिला किसान तथा लघु एवं सीमांत किसानों के लिए उपलब्ध है।
Haryana Spray Pump Subsidy Yojana आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले agriharyana.gov.in आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- उसके बाद किसान स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अब स्कीम वाले क्षेत्र में हरियाणा स्प्रे पंप सब्सिडी स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- आवेदन फार्म में पूछी की जानकारी दर्ज कर सबमिट करें.
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